डॉ प्रांजल अग्रवाल ( सहायक संपादक-ICN ग्रुप )
लखनऊ। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को काबू करने के लिए केजरीवाल सरकार ने सोमवार १३ नवम्बर से १७ नवम्बर तक ओड- इवेन पालिसी लागू करने का फैसला लिया था। एन.जी.टी. यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शनिवार, ११ नवम्बर को आदेश दिया की यदि दिल्ली में ओड-इवेन लागू होता है तो पिछली बार की तरह महिलाओं एवं दो-पहिया वाहनों को छूट नहीं रहेगी।
गौरतलब है की महिलाओं, स्कूली छात्रों एवं दो-पहिया वाहनों को ओड- इवेन से छूट मिली रहती थी, पर शनिवार को एन.जी.टी. के इस फैसले के बाद दिल्ली वासियों को नयी दिक्कतों का सामना करना पढ़ सकता है।
इस फैसले के तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने पूरा संज्ञान लेते हुए तत्काल मंत्रिमंडल की बैठक अपने निवास पर बुलाई। बैठक में ये फैसला लिया गया की सोमवार को ओड- इवेन लागू करने का फैसला फिलहाल स्थगित किया जायेगा।
दिल्ली सरकार ने फैसला किया है की, एन.जी.टी. के इस फैसले पर दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार को जनहित में पुनर्विचार की याचिका दाखिल की जायेगी। अब दिल्ली वासियों को सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा दाखिल की जाने वाली पुनर्विचार याचिका पर फैसले का इंतज़ार रहेगा।