पत्राचार माध्यम से तकनीकी शिक्षा मान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्राचार पाठ्यक्रमों पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा मोड में इंजीनियरिंग जैसे विषयों पर रोक लगा दिया। बता दें कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने तकनीकी शिक्षा के लिए पत्राचार की अनुमति दे दी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया।  दो साल पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ‘कंप्यूटर साइंस के पाठ्यक्रम को दूरस्थ मोड के द्वारा प्राप्त डिग्री को नियमित कक्षाओं के प्राप्त डिग्री के बराबर नहीं माना जा सकता है।

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