नई दिल्ली। दिल्ली में प्लस्टिक बैग्स बैन को लेकर दिए गए आदेश का पालन नहीं होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को मंगलवार को फिर कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी, तीन नगर निगमों और दिल्ली पुलिस को कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि बाजारों-मार्किट में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं हो। इससे पहले हुई सुनवाई में एनजीटी ने कहा था कि जब प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है तो फिर उसका इस्तेमाल दिल्ली में क्यों हो रहा है? एनजीटी ने कहा था कि हमारे आदेश के बाद भी दिल्ली में हर जगह प्लास्टिक बैग उपलब्ध हैं और इसका दिल्ली में इस्तेमाल हो रहा है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी था और पूछा था कि अब तक एनजीटी के आदेश का पालन कराने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 50 माइक्रॉन से भी कम मोटाई वाले अक्षरणीय प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी घोषणा की थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास से इस तरह के प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होते हैं तो उसे 5,000 रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी।
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