हाफ मैराथन 19 नवंबर को होना है। इस चिट्ठी को दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दर्ज मुख्य जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया।
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता को खराब और बेहद खतरनाक बताते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद् ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह दिल्ली हाफ मैराथन को स्थगित करने का आदेश दे। शहर में वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति और इस संबंध में आईएमए की अर्जी पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने दिल्ली सरकार, पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी और मैराथन आयोजकों को नोटिस भेजकर उनसे मामले की सुनवायी की अगली तारीख 16 नवंबर तक जवाब मांगा है। आईएमए ने कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश गीता मित्तल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को पत्र लिख मैराथन स्थगित करने का अनुरोध किया था। हाफ मैराथन 19 नवंबर को होना है। इस चिट्ठी को दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दर्ज मुख्य जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया। अदालत इस याचिका पर सुनवायी करने के साथ ही समय-समय पर अपना निर्देश भी दे रही है। अदालत ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने के संबंध में नौ नवंबर को कई निर्देश जारी किये थे।