अनुराग हाँस्पिटल का लाइसेंस रद करने पर हाईकोर्ट की रोक

कानपुर: महिला डाक्टर स्वाति राठौर की मौत के बाद अनुराग हाँस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।सीएमओ की कार्यवाई के खिलाफ अस्पताल प्रशासन ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी।कल्यानपुर इलाके के शारदा नगर स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान डा स्वाति राठौर की जान चली गयी थी।सीएमओ ने जाँच में पाया था कि एनेस्थिसिया विशेषज्ञ के बगैर डा स्वाति को डीप एनेस्थिसिया दे दिया गया था।पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं रीद की हड्डी के जरिये एनेस्थिसिया दिए जाने की बात सामने आई थी।सीएमओ ने कार्यवाई करते हुए पहले हाँस्पिटल का लाइसेंस निलंबित किया और उसके बाद रद कर दिया था।हाँस्पिटल के डा एएस सेंगर का कहना है कि सीएमओ के आदेश के खिलाफ वह कोर्ट में गये थे।कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है।एक-दो दिन में हाँस्पिटल में मरीजों को देखने का काम किया जाएगा।सीएमओ डा.अशोक शुक्ला का कहना है कि स्पाइन कैनाल में एनेस्थिसिया दिया गया था। आईसीयू में एनेस्थिसिया विशेषज्ञ नहीं थे।इस मामले में लाइसेंस निरस्त किया गया था।कोर्ट के फैसले की जानकारी मिली है मगर वह रिव्यू दाखिल करेंगे।

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