यात्री का बैग गायब, एयर एशिया देगी 75,000 रुपये जुर्माना

बेंगलुरु। जिला ग्राहक विवाद निवारण फोरम मैसूर ने एयर एशिया पर एक यात्री का सामान खोने के एवज में 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 2015 में गायब हुए इस बैग के लिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर निवेदिता लोकेश को लंबी लड़ाई लडऩी पड़ी और आखिर में जाकर उनके नुकसान की भरपाई हुई। मैसूर के यादवगिरी की निवासी निवेदिता एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ाती हैं। 20 अक्टूबर 2015 को उन्होंने एयर एशिया की फ्लाइट में बेंगलुरु से जयपुर का टिकट बुक किया। 19 नवंबर को होने वाले एक इंटरनेशन कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने बेंगलुरु से फ्लाइट ली और जयपुर पहुंचीं। जयपुर में जब सामान लाने वाली बेल्ट पर उनका एक बैग नहीं आया तो उन्होंने इसकी शिकायत की। शिकायत में उन्होंने बताया कि बैग में कपड़ों समेत लगभग 35,000 रुपये का सामान है। एयर एशिया की तरफ से बैग खोजने का वादा किया गया और निवेदिता कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने चली गईं। जब वह लौटीं तो पता चला कि बैग जयपुर में ही बेल्ट पर से चोरी कर लिया गया, जिसे सीसीटीवी में रिकॉर्ड कर लिया गया है। एयर एशिया ने उन्हें 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैसे देने का वादा किया, बाद में इसे बढ़ाकर कुल 8,000 रुपये कर दिया गया। इसके बाद निवेदिता ने जिला ग्राहक विवाद निवारण फोरम मैसूर में शिकायत दर्ज करवाई और नुकसान की भरपाई किए जाने की मांग की। एयर एशिया ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया। 2 मार्च को फोरम ने फैसला सुनाया कि एयर एशिया निवेदिता को 35,000 रुपये बैग के, 25,000 रुपये जुर्माना और 10000 रुपये उन्हें हुई असविधा और 5,000 रुपये कोर्ट के खर्च के लिए(कुल 75,000 रुपये) दिए जाएं

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