नई दिल्ली। तमिल भाषा में सोशल मीडिया वेबसाइट्स अपलोड एक वीडियो में पतंजलि आटा में रबड़ होने की बात की है। इन वीडियोज में पतंजलि के आटे को घटिया बताया गया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक, गूगल और यूट्यूब को ऐसे वीडियो को हटाने का निर्देश दिए हैं। जस्टिस राजीव शशि ने इन साइट्स को आदेश देते हुए कहा है कि ऐसे लिंक्स को एक्सेस देने से भी रोकें। कोर्ट ने वीडियो अपलोग करने वालों की जानकारी भी मांगी है और इनके रजिस्ट्रेशन को दिखाए जाने की भी मांग की है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील राजीव नायर ने कोर्ट से कहा कि हमारे क्लाइंट ने इन सोशल साइट्स पर इस बाबत कार्रवाई करने के लिए कहा था और जब इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो कोट्र का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
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