नई दिल्ली। श्रीनगर होटल कांड में भारतीय सेना के मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में गोगोई के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जांच में मेजर गोगोई को ड्यूटी के दौरान कहीं और होने का जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार माना गया।कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की अनुशंसा के बाद मेजर गोगोई को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों ने बताया कि कोर्ट आफ इंक्वायरी ने पाया कि मेजर गोगोई ने एक संघर्ष वाले क्षेत्र में एक स्थानीय महिला से संबंध बनाकर इस संबंध में सेना के नियम का उल्लंघन किया और उन्होंने ड्यूटी के स्थान से दूर रहकर मानक संचालक प्रक्रिया का उल्लंघन किया। सूत्रों ने कहा कि कोर्ट आफ इंक्वायरी के निष्कर्षों को श्रीनगर स्थित 15वीं कोर के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जा रहा है जिसके बाद गोगोई के खिलाफ सेना कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाये जा सकते हैं।पत्थरबाज को जीप से बांधकर घुमाने के बाद चर्चा में आए मेजर गोगोई को 23 मई को श्रीनगर स्थित उस होटल में तकरार होने के बाद हिरासत में लिया था जहां पर वह कथित रूप से 18 वर्षीय महिला के साथ प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद सेना ने उक्त घटना के संबंध में कोर्ट आफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया था। इस मामले में आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा था, भारतीय सेना में कोई भी (किसी भी रैंक का) अगर कुछ गलत करता है और यह हमारे संज्ञान में आता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया है तो मैं कह सकता हूं कि उन्हें उचित दंड दिया जाएगा और दंड भी ऐसा होगा जो एक उदाहरण स्थापित करेगा।
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