प्लेन से मल-मूत्र गिराने पर लगेगा 50 हजार जुर्माना, एयरलाइंस कंपनियों को कड़े निर्देश जारी

नई दिल्ली। प्लेन से अगर कचरा या मल नीचे जमीन पर गिरा तो एयरलाइंस को 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। यह बात नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइंस और एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स को लिखित निर्देश देकर बताई है। डीजीसीए को यह निर्देश नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक ऑर्डर के बाद देना पड़ा।हालांकि, एविएशन रेग्युलेटर खुद मानता है कि एनजीटी का ऑर्डर थोड़ा सख्त है। इसलिए उन्होंने एनजीटी से उसका ऑर्डर रिव्यू करने को कहा है। जबतक ऑर्डर रिव्यू नहीं होता तबतक सभी एयरलाइंस को इस निर्देश का पालन करना होगा। डीजीसीए डायरेक्टर (एयरक्राफ्ट इंजिनियर) अमित गुप्ता द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, फाइनल ऑर्डर न आने तक कोई भी एयरलाइंस टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त या एयरपोर्ट के आसपास मल-मूत्र नहीं फेंक सकती। इस निर्देश का पालन न होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जारी ऑर्डर सभी घरेलू एयरलाइंस, भारत से और भारत के लिए उड़ान भरनेवाले विदेशी प्लेन्स, राज्य सरकारों, प्राइवेट ऑपरेटर्स पर लागू होगा।शिकायत दिल्ली के वसंत कुंज में रहनेवाले एक शख्स ने एनजीटी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि लैंडिंग से पहले एक प्लेन ने उनके घर के ऊपर मल फेंक दिया था। इसके बाद दिसंबर 2016 में डीजीसीए ने जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमिटी बनाई थी। फिर कमिटी की जांच पूरी होने से पहले ही एनजीएटी ने डीजीसीए को कुछ निर्देश दिए थे, जिसमें यह फाइन वाली बात भी थी।

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