प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत स्टेज-4 (बीएस-4) श्रेणियों की गाडिय़ों की गाड़ी की बिक्री पर रोक लगा दी है। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल 2020 के अप्रैल से देशभर में इस श्रेणियों की वाहनों की ब्रिकी नहीं होगी। कोर्ट का ये आदेश एक अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा। इसके बाद ना तो बीएस-4 मानक वाली गाडिय़ों की बिक्री होगी और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन ही हो पाएगा। बता दें कि पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था-जब कम्पनियों को पता था कि 1 अप्रैल से बीएस-4 लागू होना है फिर भी वो टेक्नोलॉजी विकसित क्यों नहीं कर पाए। लोगों की सेहत, ऑटोमोबाइल कम्पनियों के फायदे से ज्यादा जरुरी हैं। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती।भारत स्टेज, भारत सरकार के बनाए हुए स्टेंडर्डस हैं, जिसे शॉर्ट में बीएस कहा जाता है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंडर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होती है। जो भारत स्टेज एमिशन स्टेंडर्ड (बीएसईएस) का गठन करती है। फिर भारत स्टेज एमिशन स्टेंडर्ड (बीएसईएस) भारत स्टेज को लागू करती है।

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