नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम्स से जुड़े सभी 17 मामलों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार द्वारा सभी मामलों की जांच सीबीआई से नहीं कराने की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। बिहार सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया कि जांच के दौरान किसी भी जांच अधिकारी का तबादला भी नहीं किया जाएगा।कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। सीबीआई सभी मामलों की जांच के लिए तैयार है अब वही सभी मामलों की जांच करेगी। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में राज्य को मंगलवार को सुनवाई के दौरान जमकर फटकार लगाई थी। शेल्टर होम मामले में सही तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं होने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार के रवैये को अमानवीय और शर्मनाक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 शेल्टर होम्स मे नाबालिगों के यौन उत्पीडऩ की रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई न करने पर बिहार सरकार को लगाई कड़ी फटकार थी। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार की मानसिकता दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और सरकार कुछ कर नहीं रही है। कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर में यौन शोषण और वित्तीय गड़बड़ी का जिक्र ही नहीं किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार 24 घंटे के भीतर एफआईआर में नई धाराएं जोड़े। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एफआईआर में सेक्शन 377 नहीं लगाने पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने मुख्य सचिव को बुधवार दो बजे तक गलती को सुधारने का आदेश दिया।
Related posts
-
काकोरी ट्रेन एक्शन के सौवें वर्ष पर दस्तावेजों की लगी प्रदर्शनी
क्रांतिगाथा ———————— – काकोरी एक्शन और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सही इतिहास और विरासत से कराया... -
कुरआन मजीद पर यह लिखकर अशफाक ने चूमा था फांसी का फंदा
डॉ. शाह आलम राना, एडीटर-ICN HINDI लखनऊ : अशफाक उल्ला खां एक ऐसे क्रांतिवीर जो वतन... -
बलिदान दिवस पर सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि
शाहजहांपुर। बलिदान दिवस पर सपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन तनवीर खान ने टाउन हॉल स्थित...