ड्राइविंग लाइसेंस व दूसरे दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में करें स्वीकार, केंद्र ने राज्यों से कहा

नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राज्यों सरकारों से कहा है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जैसे दूसरे दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के रूप में भी स्वीकार करना शुरू करें। राज्यों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हुए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने कहा कि वाहन के मालिक अब ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों को संबंधित अधिकारी को डिजीलॉकर व एम परिवहन जैसे मोबाइल ऐप से भी दिखा सकेंगे.ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी साथ ही साथ इन जानकारियों को ई-चालान ऐप के माध्यम से जान सकेगा. ई-चालान ऐप में ऑनलाइन वेरीफिकेशन के लिए वाहन व लाइसेंस के स्टेटस की जानकारी रहती है.इस कदम से लोग दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखने व चालान के बाद डॉक्युमेंट का कलेक्शन करने की ज़हमत से भी बच सकेंगे. लोग इस ऐप्स के ज़रिए ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में रख सकते हैं.मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से लोगों के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों को भी फायदा होगा क्योंकि उनको भी अब किसी भी दस्तावेज की देखरेख नहीं करनी पड़ेगी और नागरिक भी दस्तावजों की हार्ड कॉपी अपने साथ रखने से बच सकेंगे. इसको लागू करने की वजह से सारी प्रक्रिया में भी तेजी आ जाएगी क्योंकि सारा डेटा तुरंत उपलब्ध हो जाएगा. इसके मद्देनजऱ केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने का नोटीफिकेशन पिछले महीने जारी किया गया था.

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