नयी दिल्ली। रिजर्व बैंक ने दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर कुल पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने आज बताया कि इन बैंकों ने राशि के अंतिम इस्तेमाल, दूसरे बैंकों के साथ जानकारी साझा करने, फर्जीवाड़े के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा खातों की पुनर्संरचना के बारे में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।कॉर्पोरेशन बैंक पर दो करोड़ रुपये तथा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने 31 जनवरी को यह आदेश जारी किया था। बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश नियामक है और इससे बैंक और ग्राहक के बीच को कोई लेन-देन प्रभावित नहीं होगा।
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