सुप्रीम कोर्ट ने जतंर-मंतर और बोट क्लब पर प्रदर्शन की दी सशर्त छूट

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना और प्रदर्शन पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर मंतर और बोट क्लब पर आंदोलन और धरना-प्रदर्शन के एनजीटी के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें इन दोनों स्थान पर किसी तरह के आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।जस्टिस एके सिकरी और अशोक भूषण की पीठ ने आंदोलनकारियों को इन दोनों स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की सशर्त इजाजत दी है। पीठ ने कहा कि इन आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं होगा। मामले में संतुलित व्यवहार अपनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने आंदोलनकारियों को दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देश के तहत प्रदर्शन करने की छूट दी गई है और दिल्ली पुलिस को आंदोलन को लेकर दिशा-निर्देश तय करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर और बोट क्लब में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और अतिक्रमण को मुद्दे पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इस स्थानों की जगह रामलीला मैदान में धरना प्रर्शन और आंदोलन करने का निर्देश दिया था। मामले में याचिका मजदूर किसान शक्ति संगठन और अन्य लोगों की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि लोगों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हक नहीं छीना जा सकता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक से लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।

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