नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि एक जनवरी से रजिस्टर होने वाली हर बस और टैक्सी में वीइकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य होगा। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को यह सिस्टम लगवाने से छूट दी गई है। हालांकि पुराने वाहनों में यह सिस्टम लगवाने की तारीख तय करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों को वीइकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कमांड ऐंड कंट्रोल सेंटर भी बनाना होगा।रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के एक टॉप अफसर के मुताबिक मंत्रालय की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बाद देश भर में जहां भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक जनवरी 2019 से नया वाहन रजिस्टर होगा, उसमें वीएलटीएस लगाना जरूरी होगा। बगैर इस सिस्टम के उस वाहन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा।मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल मोटे तौर पर इसके दायरे में बसें और टैक्सियां आएंगी। बसों में भी न सिर्फ रूटों पर चलने वाली स्टेज कैरिज बल्कि स्कूलों और टूरिस्ट सर्विस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कांट्रैक्ट कैरिज की बसों में भी यह सिस्टम लगाना होगा। इमरजेंसी बटन भी हो राज्य सरकारों को यह सिस्टम भी बनाना होगा कि अगर यात्री वाहन में इमरजेंसी बटन दबाए तो उसकी जानकारी गेटवे के जरिये संबंधित एजेंसी तक पहुंच जाए। चूंकि इस सिस्टम के जरिए रेग्युलेटर डेटा रोड ट्रांसपोर्ट के सिस्टम तक वाहन के जरिये पहुंचता रहेगा, इससे पता चल सकेगा कि किसी वाहन ने इस सिस्टम को हटाया तो नहीं है। इस सिस्टम को फिटनेस के साथ भी जोड़ा गया है और सालाना होने वाली फिटनेस के वक्त भी इसका लगा होना अनिवार्य होगा।
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