चुनाव चिह्न मामला: दिनाकरन के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप तय

नई दिल्ली। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की करीबी शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने दिनाकरन को धारा 120बी और धारा 201 करने का आरोपी माना है.दिनाकरण और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडग़म के बीच सत्ता हासिल करने का संघर्ष शुरू हो गया था. एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के दौरान दोनों पक्षों के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई शुरू हो गई. दोनों पार्टियों के बीच संघर्ष बढ़ता देख चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया था. क्राइम ब्रांच की ओर से दावा किया गया था कि दिनाकरन ने पार्टी को चुनाव चिह्न अपने पक्ष में करने के लिए सुकेश चंद्रशेखर के माध्यम से दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों के संपर्क किया था.ज्ञात हो कि दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन को 25 अप्रैल 2017 की रात को करीब चार दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबल निर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप था. क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी. क्राइम ब्रांच को दस करोड़ के हवाला लेन देन के सबूत मिले थे. ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रुट के जरिए डिलीवरी की जाती थी.

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