नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वह दस दिन के भीतर तय कर बताए कि वह लोकपाल पर सेलेक्शन कमिटी की बैठक कब करने जा रही है. दरअसल इस कमिटी के जरिए ही लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी. केंद्र सरकार से सवाल पूछने के साथ ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रशांत भूषण की याचिका को भी खारिज कर दिया है.
प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि लोकपाल पर बनाई जा रही सेलेक्शन कमिटी के चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम सार्वजिनक किए जाएं. प्रशांत भूषण ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इस संबंध में आदेश जारी करे. सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण की ओर से दायर उस आवेदन को भी खारिज कर दिया है, जिसमें अवमानना की सुनवाई से जस्टिस अरूण मिश्रा ने खुद को अलग कर लिया था.
उधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति (सीओए) गुरुवार को होने वाली बैठक के दौरान हार्दिक पंड्या और केएल राहुल का एक टीवी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का मामला बीसीसीआई के नवनियुक्त लोकपाल डी के जैन को सौंपेंगे. राहुल और पंड्या को एक फिल्मकार करन जौहर के शो के दौरान अभद्र टिप्पणियों के लिये अस्थायी निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में जांच लंबित होने तक उनका निलंबन वापस ले लिया गया था.